आज myonlineca पर में आपको बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें (GST Registration Kaise Kare aur GST Number Kaise Le) । GST यानि के गुड एंड सर्विस टैक्स यह एक ऐसी टैक्स प्रणाली है जहा पर सिंगल टैक्स गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है |
अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए निचे दिए गए फॉर्म को भरे।
GST Indirect Tax की व्यवस्था का एक सबसे बड़ा सुधार है| GST भारत में मोदी सरकार द्वारा जुलाई, 1 , 2017 को देश में इसकी शुरुवात की गयी थी | इसे देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए लाया गया है | GST यानि के गुड एंड सर्विस टैक्स यह एक ऐसी टैक्स प्रणाली है जहा पर सिंगल टैक्स गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है | GST इंदिरेक्ट टैक्स की व्यवस्था का एक सबसे बड़ा सुधार है| GST भारत में मोदी सरकार द्वारा जुलाई, 1 , 2017 को देश में इसकी शुरुवात की गयी थी | इसे देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए लाया गया है |
GST उपप्रत्यक्ष कर है जो राष्ट्रीय स्तर पर माल और सेवाओं की उत्पति , बिक्री और सेवन पर लगाया जाता है | GST ने अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि कर प्रणालियों की जगह ले ली है | व्यवसाय जिस राज्य में पंजीकृत है वह उन्हें जेएसटी पहचान संख्या लेने की आवश्यकता होती है
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भारत में मुख्यता चार प्रकर के जेएसटी कर वसूले जाते है , जिनका नाम है केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी,संघ क्षेत्र जीएसटी एवं एकीकृत जीएसटी| केंद्रीय जीएसटी एक राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाता है , राज्य जीएसटी भी एक राज्य के भीतर आपूर्ति लगाया जाता है , संघ क्षेत्र जीएसटी एक संघ क्षेत्र के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाता है अथवा एकीकृत जीएसटी अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर लगाया जाता है |
जीएसटी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यहां कुछ प्रमुख फायदे हैं: (Benefits of GST in Hindi)
जीएसटी उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद है। यहां बताया गया है कि यह भारतीय उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित करता है:
जीएसटी का व्यापारियों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। चलो देखते हैं कि यह व्यापारियों को कैसे प्रभावित करता है:
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यहां हम जीएसटी ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया बता रहे है:
www.gst.gov.in पर लॉग ऑन करें।जब वेबपेज खुले तो मेनू पर ‘सेवा’ टैब पर क्लिक करें।आपके पास तीन विकल्प दिखेंगे , जैसे पंजीकरण, भुगतान, और उपयोगकर्ता सेवाएं | पंजीकरण पर क्लिक करें और नया पंजीकरण चुनें।आपको एक नए वेबपेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आपको यह चुनना होगा कि क्या आप करदाता या जीएसटी व्यवसायी हैं, कुछ विवरण दर्ज करने से पहले, जैसे कि व्यवसाय का कानूनी नाम, राज्य और जिला जिसमें इकाई स्थित है, स्थायी खाता संख्या, ईमेल पता और मोबाइल नंबर। यह मूल रूप से फॉर्म का भाग-ए है।आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण पोर्टल द्वारा सत्यापित किए जाने होंगे, इसलिए आपको एक बार का पासवर्ड या पुष्टि के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा।
आपके द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय के प्रकार के आधार पर, आपको अनुरोध किए गए कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। फॉर्म के भाग-बी को कुछ विवरणों के साथ भरना होगा जिसके बाद आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।तब आपके आवेदन को जीएसटी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और इसे या तो अनुमोदित किया जा सकता है या आपसे अनुरोध किया जाएगा कि जब तक अधिकारियों के पास आपके आवेदन को मंजूरी देने के लिए सभी आवश्यक जानकारी न हो, तब तक आपको कुछ और विवरण या दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा।
यदि प्रत्येक व्यापारी के पास कई राज्यों में शाखाएं हैं, तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग पंजीकरण करना होगा। 1 से अधिक लंबवत वाले व्यवसाय उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग पंजीकरण कर सकते हैं।चूंकि जीएसटी अभी पेश किया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने में कुछ समय लग सकता है और इसे समझ सकता है। वर्तमान में, सभी निर्धारिती से जीएसटी के लिए पंजीकरण करने के लिए कहा गया है और उन लोगों के लिए प्रक्रिया नहीं है जो इसके लिए पंजीकरण नहीं करना चाहते हैं। हालांकि पंजीकरण के बाद वे अपना पंजीकरण रद्द करना चुन सकते हैं।
जिन व्यवसायों का कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है, या 10 लाख रुपये (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए), नियमित कर योग्य व्यक्ति के रूप में जीएसटी पंजीकरण करने की उम्मीद है। एनआरआई कर योग्य व्यक्तियों, ई-कॉमर्स में शामिल संस्थाएं, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से माल और सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं, जो व्यक्ति टीडीएस (स्रोत पर कटौती कर) के लिए पात्र हैं, ऑनलाइन जानकारी के प्रावधान में संलग्न संस्थाएं या पुनर्प्राप्ति सेवाएं या डेटाबेस का उपयोग इत्यादि।देश में अधिकांश संस्थाओं और व्यवसायों को ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण पूरा करने की आवश्यकता है। यहां तक कि जिन संस्थाओं को जीएसटी ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के लिए अनिवार्य नहीं है, वे स्वैच्छिक आधार पर ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पंजीकरण इकाई को माल और / या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे इकाई को उन वस्तुओं पर जीएसटी ले जाने की इजाजत मिलती है जो अपने सामान का लाभ उठाते हैं या सेवाएं। ऐसे में, जिन संस्थाओं ने जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन पूरा कर लिया है वे इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र हो सकते हैं।
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निष्कर्ष मुझे आशा है की यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा , हमे आशा है की इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी मिली होगी की जेएसटी क्या है और इसका पंजीकरण कैसे कराये , अगर आपको और जानकारी जेएसटी पंजीकरण के संदर्ब में तो आप हमारी वेबसाइट पर पधारे अधिक जानकारी के लिए , हम आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहते है |
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