हमारे इस आर्टिकल Income Tax Return Rules in Hindi ke bare me batayage. हम आपको Income Tax Return Filling के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे |  अगर आप भारतीय नागरिक है और भारत में कारोबार करते है तो आपके लिए जुलाई , अगस्त और सितम्बर एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीने है क्यूंकि इन महीनो में आपको Income Tax  return file करनी होती है| जैसा की आप जानते होंगे की वित्य वर्ष या Financial Year जो भारत में 1st अप्रैल से 31st मार्च तक होता है , उसके ख़तम होने पर जो भी व्यक्ति Income tax  Slab के अंतर्गत टैक्स भरने के योग्य होता है , उसे आयकर विभाग में Income टैक्स भरना होता है | अगर Income Tax Slab के अनुसार Taxable person अपना इनकम टैक्स नहीं भरता है तो उस पे क़ानूनी कारवाही Income Tax Department या आयकर विभाग  द्वारा की जा सकती है |Income Tax Return Kaise File Kare

में आपको बताना चाहूंगा की इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ,अगर आपकी इनकम ₹ 2,50,000 से कम है तो आपको Income Tax  भरने की आवश्यकता नहीं है , यदि आपकी इनकम ₹ 2,50,000 से ₹5000000 है तो आपको 5 % तक Income Tax भरना होगा और यदि आपकी इनकम  ₹500000 से ₹1000000 है तो आपको 20% इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है | Income Tax Slab के बारे में जानने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट देख सकते है |

What Is a Income Tax Return Rules in Hindi ? – Income Tax Return क्या होता है ?

Income Tax Return  से हमारा मतलब है ऐसा दस्तावेज या Form जहा कर दात्ता या Income Tax payer , taxable income, deductions, and tax payments से जुडी जानकारी को डिक्लेअर करते है या सूचित करते है | इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा चुकाए गए कर की राशि के बारे में विवरण शामिल होता  है।हर साल, भारतीय नागरिक जो कर योग्य आय अर्जित करते हैं उन्हें आयकर रिटर्न (ITR ) दर्ज करना होता है। ITR Filling आपको कर चुकाने पर Refund पाने में आपकी सहायता करती है । यदि आप अपना आईटीआर दर्ज करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

Due Date For filling ITR Form – ITR File  की Due डेट्स

Individuals/Body of Individuals (BOI)/Hindu Undivided Family (HUF) /Association of Persons (AOP) के ITR भरने की आखरी तारिख  31st July, 2018 है , व्यक्ति जिनके अकाउंट AUDIT होते है उनके लिए आखरी तारीख 30 Sep 2018 है और व्यक्ति जिन्हे section 92E के तहत report  देनी होती है , उनके लिए आखरी तारिख 30th Nov 2018 है.

Why one should file Income Tax Return ? – Income tax return  फाइल क्यों करना होता है ?

वर्तमान में (2018 तक), भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य है यदि निम्न स्थितियां लागू हों –

  • यदि gross total annual income   ₹2,50,000 ,₹3,00,000 और ₹ 5,00,000 है |  
  • यदि  वित्तीय वर्ष में किए गए लाभ या हानि के बावजूद कंपनी या फर्म है|
  • यदि टैक्स रिफंड पर दावा किया जाना है |
  • अगर  loss under a head of income needs to be carried forward
  • यदि भारत के निवासी होने के नाते, भारत के बाहर स्थित किसी भी इकाई में किसी के पास संपत्ति या वित्तीय संसाधन है |
  • यदि भारत के निवासी होने के नाते,  signing authority in a foreign account है |  
  • अगर कोई property held under a trust for charitable or religious purposes or a political party or a research association, news agency, educational or medical institution, trade union, a not for profit university or educational institution, a hospital, infrastructure debt fund, any authority, body or trust से इनकम प्राप्त कर रहा हो 
  • अगर कोई loan or visa के लिए आवेदन कर रहा हो |

Forms use For Filling Income Tax return – Income Tax Return भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले  Form

  • ITR-1:यह Form  सहज के नाम से भी जाना जाता है, वेतन या पेंशन वाले व्यक्ति की आय या एक घर की संपत्ति या अन्य स्रोतों से आय का डिक्लेअर करने में इस्तेमाल होता है |
  • ITR-2:individuals or Hindu Undivided Families जिनकी आय business or profession से मुनाफे के अलावा है तो उन पर यह फॉर्म भरना  होगा |
  • ITR-3:  individuals or Hindu Undivided Families जिनकी आय business or profession के  मुनाफे से है तो उन पर यह फॉर्म भरना होगा |
  • ITR-4S : यह धारा 44AD / 44AE के तहत  taxation scheme का चयन करने वाले individuals and HUFs  पर लागू होता है|
  • ITR-4:  individual or a HUF जो proprietary business or profession से जुड़े है उन्हें यह फॉर्म भरना होता है |
  • ITR-5: व्यवसाय जो LLP, AOP, BOI, artificial juridical person, co-operative society and local authority होते है उन्हें यह फॉर्म भरना होता है |
  • ITR-6: जो कंपनी deduction under section 11, Claim नहीं करती है , उन्हें यह फॉर्म भरना होता है |
  • ITR-7: सारि बिज़नेस एंटिटी जिन्हे  under Section 139(4A), 139 (4B), 139(4C) or 139(4B) ITR भरनी होती है , उन्हें यह फॉर्म भरना होता है |
  • ITR-V: यह ITR फॉर्म भरने का acknowledgement Form होता है |

How To File Income Tax Return Online ? – इनकम टैक्स ऑनलाइन कैसे फाइल करे ?

  • अपना e-filing account बनाएं।e-filing account बनाने के लिए, आपको आयकर वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा  और Register Yourself पर क्लिक करना होगा और अपनी personal details भरनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा । एक बार आपका e-filing account बन जाये तो अपने User ID   (यानी पैन) और Password के साथ अपने Account में लॉगिन करें।

  • Download Form 26AS| Form 26AS उत्पन्न करने के लिए स्क्रीन के बाईं ओर Quick Link menu के तहत प्रदर्शित View Form 26AS (Tax Credit) लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म 26 एएस एक करदाता को जारी एक consolidated tax statement  है जो प्रत्येक पैन नंबर के खिलाफ भुगतान की गई राशि का Summary देता है। यह आपके नाम पर TDS, Advance tax, Self assessment tax paid की समरी देता है। अपना फॉर्म 26 एएस खोलने का पासवर्ड ddmmyyyy format में आपकी जन्मतिथि है।

  • Download the income tax return form| Download ITR लिंक पर क्लिक करें जो स्क्रीन के बाईं ओर Quick Link menu के नीचे भी स्तीथ होती  है। इसके बाद income tax return डाउनलोड करें। ITR 1 individuals earning salary income / pension; or individuals having one house property income; or individuals having income from other sources (excluding lottery income and income from race horses) डाउनलोड किया जाना चाहिए। हालांकि,individual having income from more than one house property, capital gains or is an ordinary resident having assets abroad or claiming tax treaty benefit , तो उसके द्वारा  आईटीआर -2 डाउनलोड किया जाना चाहिए। ITR फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आपके कंप्यूटर पर एक zip file save होगी ।

  • Fill the details in the Income Tax return form| डाउनलोड की गई ज़िप फ़ाइल से excel form utility Extract करे  और एक्सेल फॉर्म में मैक्रोज़ को Enable करें। सावधानीपूर्वक निर्देशों का पालन करें और निम्नलिखित विवरण भरें:आपका नाम, पैन, पूरा पता, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, वापसी मूल या संशोधित है,  और आवासीय स्थिति का उल्लेख करें ।आप अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस का उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि, आपको किसी भी अन्य आय या कटौती के लिए योग्य निवेश की भी आवश्यकता होगी जो आपके नियोक्ता को सूचित नहीं किया गया था।नियोक्ता और अन्य कटौतीकर्ताओं द्वारा कटौती किए गए कर का विवरण दर्ज करें और यदि कोई हो, तो स्वयं मूल्यांकन / अग्रिम कर भुगतान किया गया है।अपने बैंक विवरण दर्ज करें, जिसमें आपका बैंक खाता संख्या, कोई धनवापसी राशि (यानी चेक या प्रत्यक्ष जमा द्वारा) प्राप्त करने का पसंदीदा तरीका, बैंक खाता और आईएफएससी कोड का प्रकार शामिल है।

  • Validate the details| सभी sheets पर दिए गए ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करता है कि all the details    capture कर लिया गया है। यदि आप कुछ भी छोड़ देते हैं; शीट स्वचालित रूप से आपको missing details भरने के लिए संकेत देगा।

  • Calculate your tax liability| सभी विवरण भरने के बाद ‘Calculate Tax’ पर क्लिक करें। यदि रिटर्न फॉर्म कोई tax payable दिखाता है, तो आपको राशि जमा करनी चाहिए और वापसी फॉर्म में चालान विवरण दर्ज करना चाहिए।

  • Generate the XML file| सभी करों का भुगतान करने के बाद, ‘Generate XML’ टैब पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर पर xml generated file को सेव करें।

  • Submit the income tax return| आपको आयकर वेबसाइट पर अपने ई-फाइलिंग खाते में जाना चाहिए और ‘Upload Return’ पर क्लिक करना चाहिए। आईटीआर फॉर्म, नाम, आकलन वर्ष भरें। उसके बाद एक्सएमएल फ़ाइल अपलोड करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें। इसके बाद एक आईटीआर-वी उत्पन्न किया जाएगा और टैक्स रिटर्न में उल्लिखित आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। आईटीआर-वी एक acknowledgement-cum-verification formहै।

  • Send the signed ITR-V to the Income Tax Department| आपको आईटीआर-वी का प्रिंट लेना चाहिए और नीली स्याही में साइन इन करना चाहिए। Therafter आपको इसे सामान्य पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा ‘आयकर विभाग – सीपीसी, पोस्ट बैग नंबर -1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरू – 560100’ पर भेजना चाहिए। हस्ताक्षरित आईटीआर-वी वापसी अपलोड करने के 120 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए।

  • Check the ITR-V receipt status| हस्ताक्षरित आईटीआर-वी की प्राप्ति पर, आयकर विभाग टैक्स रिटर्न में उल्लिखित ई-मेल आईडी में आईटीआर-वी की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक ई-मेल भेजेगा। टैक्स रिटर्न की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।

Conclusion

मुझे उम्मीद है की आपको हमारा लेख Income Tax Return Kaise File Kare पसंद आया होगा | यदि आप अभी भी उलझन में हैं तो आप Income Tax Return Filling  के बारे में ओर जानने के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं।